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बल्ह ब्लॉक राशन घोटाले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा अनुपूरक हलफनामा

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Himachal ration scam: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी के बल्ह ब्लॉक में राशन आवंटन घोटाले के मामले में सरकार को अनुपूरक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब कुछ डिपो संचालकों पर मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन आवंटन करने और अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगे। सरकार की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि अब तक 7 डिपो संचालकों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और चालान पेश कर दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि इस मामले में कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने जिला अटॉर्नी को इस मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से अनुपूरक हलफनामा दायर करने को कहा है।

मामला मंडी जिले के कैहड़ और रिगड पंचायत के डिपो और सब डिपो में सामने आया, जहां करीब 600 राशन कार्डधारकों में कुछ मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन आवंटित किया गया था। इसके अलावा, कुछ ऐसे लोगों के नाम पर भी जाली बिल जारी किए गए थे, जो राशन नहीं लेते थे। याचिकाकर्ता ने फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि राशन कार्डधारकों की मृत्यु के बाद उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाना चाहिए और समय पर ऑडिट होना चाहिए।

अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें अदालत से मामले की जांच पर आगे के निर्देश जारी हो सकते हैं।